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बिजनौर बहुचर्चित हत्याकांड के 7 आरोपियों को आजीवन कारावास

हत्याकांड के 7 आरोपियों को आजीवन कारावास
नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज़, मैं हूँ रामगोपाल धनगर।
बिजनौर के बहुचर्चित प्रबल हत्याकांड में आखिरकार 14 वर्षों बाद न्याय का बड़ा फैसला सामने आया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले में दोषी ठहराए गए सभी सात आरोपियों को आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं, अदालत ने मामले की विवेचना में गंभीर लापरवाही पर सख्त टिप्पणी करते हुए तत्कालीन पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच कराने और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। आइए देखते हैं यह पूरी रिपोर्ट।
यह मामला वर्ष 2012 का है, जब बिजनौर शहर के एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित अग्रसेन जयंती समारोह के दौरान प्रबल की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद कई दिनों तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। लगभग एक महीने बाद हस्तिनापुर क्षेत्र में गंगा नदी से शव बरामद होने पर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी।
इस हत्याकांड ने उस समय व्यापक जनाक्रोश को जन्म दिया था। विभिन्न संगठनों और स्थानीय लोगों ने न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किए थे। साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में आ गई थी।
करीब 14 वर्षों तक चली सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट-द्वितीय के न्यायाधीश शहजाद अली ने मामले में फैसला सुनाते हुए संजय गुप्ता एडवोकेट, विनय अग्रवाल, अपूर्व अग्रवाल, निखिल अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, राहुल गुप्ता और आशीष उर्फ आशू को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
अदालत ने अपने आदेश में विवेचना के दौरान बरती गई गंभीर लापरवाही का भी उल्लेख किया और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सहित विवेचना से जुड़े अन्य अधिकारियों की भूमिका की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
बाइट: प्राची, मृतक प्रबल की बहन
बाइट: अहमद जकावत, अधिवक्ता
बाइट: प्रमोद, अधिवक्ता
फिलहाल इस फैसले को लंबे समय से चले आ रहे इस चर्चित मामले में एक महत्वपूर्ण न्यायिक पड़ाव माना जा रहा है।
कैमरा पर्सन के साथ ___नीरज पाल_____ के लिए, जनादेश भारत न्यूज़।
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